में चर्चा 'All Categories' started by निरुपेंद्र रावत - Jun 1st, 2014 12:43 pm. | |
निरुपेंद्र रावत
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श्रीमान, मेरा पैर जन्म से ही मुड़ा हुआ है। मैं नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता हूं और मैं विकलांग कोटा का लाभ उठाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे यह प्रमाणपत्र कैसे मिल सकता है। सादर निरुपेंद्र रावत. देहरादून |
पुन: विकलांगता प्रमाण पत्र
द्वारा आदित्य राजेश्वर -
Jun 2nd, 2014
5:04 am
#1
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आदित्य राजेश्वर
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प्रिय निरुपेंद्र रावत, विकलांग प्रमाण पत्र विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 (संशोधित 2009) के तहत जारी किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत जिला स्तर पर गठित तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, आवेदक को एक आवेदन पत्र भरना होता है, आवश्यक पता प्रमाण, आयु प्रमाण जमा करना होता है, और सभी पुराने प्रासंगिक के साथ आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होता है। उपचार रिकॉर्ड। फॉर्म भरने के लिए आपको अपने जिले के संबंधित सरकारी अस्पताल में संपर्क करना होगा। सस्नेह आदित्य राजेश्वर |
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